Bihar Dakhil Kharij Online Apply 2025: जानें पूरी प्रक्रिया
दाखिल खारिज (Land Mutation) बिहार में भूमि स्वामित्व बदलने की एक कानूनी प्रक्रिया है, जो अब पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जमीन का नया मालिक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो और उसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो। बिहार सरकार ने इसे डिजिटल रूप से लागू कर नागरिकों के लिए इसे सरल और पारदर्शी बना दिया है। आइए इस प्रक्रिया, इसके महत्व, और ऑनलाइन आवेदन के बारे में विस्तार से जानें।
Dakhil Kharij क्या है और क्यों जरूरी है?
दाखिल खारिज का अर्थ है भूमि स्वामित्व में हुए परिवर्तन को राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज करना। जब जमीन का मालिकाना हक खरीद-फरोख्त, दान, विरासत या वसीयत के माध्यम से बदलता है, तो यह प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। इसके बिना जमीन पर कानूनी अधिकार मान्य नहीं होता और भविष्य में विवाद होने की संभावना रहती है।
महत्व
- स्वामित्व का प्रमाण: दाखिल खारिज के जरिए नए मालिक का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज होता है।
- सही राजस्व भुगतान: यह सुनिश्चित करता है कि कर और राजस्व सही व्यक्ति के नाम पर जमा हो।
- कानूनी सुरक्षा: भूमि विवादों से बचाव होता है क्योंकि स्वामित्व स्पष्ट रूप से दर्ज होता है।
- सरकारी योजनाओं का लाभ: दाखिल खारिज के बाद ही सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।
Dakhil Kharij कब कराना चाहिए?
- खरीद-फरोख्त के बाद: जमीन खरीदने या बेचने के तुरंत बाद।
- उत्तराधिकार के मामलों में: जब जमीन विरासत में मिले।
- दान या वसीयत के जरिए: जब स्वामित्व दान या वसीयत से स्थानांतरित हो।
- विभाजन के बाद: परिवार या साझेदारों के बीच बंटवारे की स्थिति में।
Online Application Process(ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया)
बिहार सरकार ने दाखिल खारिज को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें:
आवश्यक दस्तावेज
- बिक्री विलेख (Sale Deed)
- रजिस्ट्री प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र
- पूर्व स्वामी का स्वामित्व प्रमाण
- वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
Step By Step Online Procedure
- पोर्टल पर जाएं:
- बिहार भूमि पोर्टल (biharbhumi.bihar.gov.in) पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें:
- “ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी दर्ज करके रजिस्टर करें।
- लॉगिन करें:
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन करें।
- आवेदन भरें:
- मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें:
- जानकारी की पुष्टि करने के बाद “फाइनल सबमिट” पर क्लिक करें।
- सत्यापन और स्वीकृति:
- आवेदन की जांच राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी करेंगे। सत्यापन के बाद दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाएगी।
Dakhil Kharij की स्थिति कैसे जांचें?
- बिहार भूमि पोर्टल पर जाएं।
- “दाखिल खारिज आवेदन स्थिति” विकल्प पर क्लिक करें।
- केस नंबर दर्ज करें, जो आवेदन करते समय मिला था।
- आवेदन की वर्तमान स्थिति स्क्रीन पर देखी जा सकती है।
अगर स्थिति जांचने में समस्या हो, तो संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
Time Limit
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दाखिल खारिज प्रक्रिया को पूरा होने में 30 से 90 दिन लग सकते हैं। हालांकि, यह समय सीमा आधिकारिक तौर पर तय नहीं की गई है।
सावधानियां
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- केवल अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
- सभी दस्तावेज़ सही और अद्यतन होने चाहिए।
- विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन होना आवश्यक है।
निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा दाखिल खारिज प्रक्रिया को ऑनलाइन करने से यह अधिक सरल, तेज़ और पारदर्शी बन गई है। यह न केवल भूमि विवादों को कम करता है बल्कि नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी मदद करता है। सभी भूमि मालिकों को समय पर दाखिल खारिज कराना चाहिए ताकि भविष्य में किसी कानूनी समस्या का सामना न करना पड़े।
महत्वपूर्ण लिंक:
इस लेख को पढ़कर आपको दाखिल खारिज प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसे दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें!