Income Tax Refund Status: जानें कैसे करें ITR रिफंड का स्टेटस चेक
आजकल, टेक्नोलॉजी ने आयकर से जुड़े कामों को आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से आयकर रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए आयकर रिटर्न फाइल किया है और रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होगी।
Income Tax Refund Kya Hai?
आयकर रिफंड वह राशि है, जो सरकार द्वारा आपको वापस दी जाती है जब आपने अपनी आय पर जरूरत से ज्यादा टैक्स चुका दिया हो। यह अधिक भुगतान टैक्स कटौती, एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने ₹15,000 टैक्स दिया लेकिन आपकी वास्तविक टैक्स देनदारी ₹10,000 है, तो आपको ₹5,000 का रिफंड मिलेगा।
रिफंड पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप समय पर अपना आईटीआर फाइल और ई-वेरिफाई करें। इसके बाद, आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रोसेस करता है और रिफंड जारी करता है।
Kaise Check Kare ITR Refund Status?
1. ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से:
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- “ई-फाइल” टैब पर क्लिक करें और “व्यू फाइल्ड रिटर्न्स” विकल्प चुनें।
- यहां आपको अपने फाइल किए गए वर्तमान और पिछले आईटीआर का स्टेटस दिखेगा।
2. TIN NSDL वेबसाइट के माध्यम से:
- TIN NSDL वेबसाइट पर जाएं।
- अपना पैन नंबर और आकलन वर्ष दर्ज करें।
- स्टेटस चेक करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।
3. Tax2win टूल का उपयोग करके:
- Tax2win वेबसाइट पर जाएं।
- अपना पैन नंबर, ईमेल आईडी और आकलन वर्ष भरें।
- स्टेटस जानने के लिए सबमिट करें।
Refund Status के अलग-अलग मतलब
स्टेटस | अर्थ |
रिफंड प्रोसेस हो चुका है | आपका रिफंड बैंक खाते में भेजा जा चुका है। |
रिफंड फेल हो गया | बैंक डिटेल्स गलत हैं। सही जानकारी देकर “रिफंड रीइश्यू” रिक्वेस्ट डालें। |
प्रोसेसिंग में है | आपका आईटीआर अभी प्रोसेस हो रहा है। |
डिमांड ड्यू | टैक्स देनदारी निकली है; इसे चुकाने की जरूरत होगी। |
कोई रिफंड नहीं मिला | आपकी टैक्स देनदारी और भुगतान बराबर हैं। |
Income Tax Refund में देरी क्यों होती है?
- गलत जानकारी: बैंक डिटेल्स या पैन नंबर में त्रुटि हो सकती है।
- मैनुअल प्रोसेसिंग: जटिल मामलों में मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत होती है।
- अधूरी फाइलिंग: अगर आपने सही तरीके से ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो देरी हो सकती है।
- अधिक वॉल्यूम: पीक सीजन में ज्यादा संख्या में फाइलिंग होने से देरी होती है।
अगर आपका रिफंड समय पर नहीं आता, तो आप “रिफंड रीइश्यू” रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
Kaise Kare “Refund Reissue” Request?
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।
- “माय अकाउंट” सेक्शन में जाएं और “रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट” चुनें।
- सही बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें और सबमिट करें।
क्या देरी पर ब्याज मिलेगा?
जी हां, आयकर विभाग 0.5% प्रति माह की दर से ब्याज देता है यदि रिफंड समय पर जारी नहीं होता। हालांकि, यह ब्याज केवल तभी मिलेगा जब आपने समय सीमा के अंदर आईटीआर फाइल किया हो।
महत्वपूर्ण बातें:
- सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेटेड और पैन से लिंक्ड हो।
- अगर कोई नोटिस आया है तो तुरंत उसका जवाब दें।
- यदि आपने समय सीमा (31 जुलाई) तक आईटीआर फाइल नहीं किया, तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आयकर रिफंड प्रक्रिया को समझना और सही तरीके से स्टेटस चेक करना बेहद आसान हो गया है। ऊपर बताए गए तरीकों का पालन करके आप घर बैठे ही अपने ITR रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं। याद रखें कि सही जानकारी और समय पर फाइलिंग से न केवल आपका काम आसान होगा बल्कि आपका पैसा भी जल्दी वापस आएगा।